लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एक दिलचस्प घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान हेट स्पीच के एक मामले में बरी हो गए हैं। दिलचस्प यह है कि इसी मामले में दोषी ठहराए जाने की वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई थी। बुधवार को रामपुर की स्पेशल एमपी, एमएलए कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया। उनको इस केस में एमपी, एमएलए कोर्ट की निचली अदालत से तीन साल की सजा हुई थी।
सजा के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई थी। इसके बाद उनकी सीट पर उप चुनाव हुआ, जिसमें आजम पर केस करने वाले भाजपा नेता विधायक चुने गए। वकील जुबैर अहमद ने बताया कि आजम को एमपी, एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। निचली अदालत ने जिन सबूतों के आधार पर सजा दी थी, उन्हें अमान्य करते हुए ऊपरी अदालत ने करीब सात महीने बाद आजम को बाइज्जत बरी कर दिया है।
आजम को हेट स्पीच मामले में 27 अक्टूबर 2022 को सजा हुई थी। कोर्ट ने आजम पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। यह मामला 2019 का है। लोकसभा चुनाव के समय आजम खान ने चुनावी सभा को संबोधित कथित रूप से आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की थी। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ इस मामले में थाने में शिकायत दी थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मिलक कोतवाली में आजम खान के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया था।