नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नए नियमित पासपोर्ट की मंजूरी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। अब शुक्रवार को आगे की सुनवाई होगी। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। उन्होंने मंगलवार को याचिका दायर कर कोर्ट से नए पासपोर्ट के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी देने की मांग की थी।
बुधवार को इस पर सुनवाई के दौरान भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने उनकी मांग का विरोध किया। स्वामी ने अदालत में कहा कि अगर राहुल को विदेश जाने की इजाजत दी गई तो नेशनल हेराल्ड केस की जांच प्रभावित हो सकती है। गौरतलब है कि स्वामी ने इस मामले में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ केस किया था। इस पर एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने स्वामी को राहुल की अपील पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा।
मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार यानी 26 मई को होगी। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है और यात्रा करना उनका मौलिक अधिकार है। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने राहुल को 2015 में जमानत दे दी थी। तब कोर्ट ने उनकी यात्रा पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। अदालत ने कहा कि यह मामला 2018 से पेंडिंग है। इस दौरान राहुल गांधी कई बार विदेश गए हैं। उनके भागने की कोई आशंका नहीं है। असल में राहुल गांधी 28 मई को अमेरिका जाना चाहते हैं। जहां वे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां 29-30 मई को राहुल प्रवासी भारतीयों से भी मिलेंगे।