nayaindia Manipur Government Extend Internet Suspension Seventh Time Till June 10 मणिपुर सरकार ने इंटरनेट निलंबन को सातवीं बार 10 जून तक बढ़ाया
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मणिपुर सरकार ने इंटरनेट निलंबन को सातवीं बार 10 जून तक बढ़ाया

ByNI Desk,
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Manipur News :- हिंसा की लगातार छिटपुट घटनाओं के बीच, मणिपुर सरकार ने अफवाहों और वीडियो, फोटो और संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए सोमवार को सातवीं बार इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को 10 जून तक बढ़ा दिया, जो जातीय हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य में कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। गृह आयुक्त एच. ज्ञान प्रकाश ने 10 जून तक इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को बढ़ाते हुए एक नई अधिसूचना में कहा कि मणिपुर के पुलिस महानिदेशक ने बताया कि अभी भी घरों और परिसरों में आगजनी जैसी घटनाओं की खबरें आ रही हैं। आदेश ने कहा, ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व छवियों, अभद्र भाषा और जनता के जुनून को भड़काने वाले अभद्र वीडियो संदेशों के प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, जो राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग का विरोध करने के लिए ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर द्वारा आहूत ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के दौरान और उसके बाद 16 में से 11 जिलों में 3 मई को व्यापक हिंसा भड़क उठी थी। मणिपुर सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट पर रोक लगा दी। जैसा कि संघर्षग्रस्त राज्य के लोग विभिन्न आवश्यक वस्तुओं, परिवहन ईंधन, रसोई गैस और जीवन रक्षक दवाओं की कमी का सामना कर रहे हैं, बैंकिंग में गड़बड़ी और ऑनलाइन सुविधाएं सामान्य जीवन को अस्त-व्यस्त कर रही हैं, पर्वतीय राज्य में एक महीने से अधिक समय से इंटरनेट बंद है। इंटरनेट सेवाओं के अभाव में ट्रैवल एजेंसियों, इंटरनेट आधारित सेवाओं, ऑनलाइन बुकिंग, मीडिया, छात्रों और व्यापार समुदाय को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

कांग्रेस सहित विभिन्न संगठन मणिपुर में इंटरनेट सेवा तत्काल बहाल करने की मांग कर रहे हैं। पिछले हफ्ते मणिपुर उच्च न्यायालय के एक वकील चोंगथम विक्टर सिंह ने मणिपुर में यांत्रिक और बार-बार इंटरनेट बंद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि जब सरकार ने दावा किया कि राज्य सामान्य स्थिति में लौट रहा है, उसी राज्य प्राधिकरण ने इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करना जारी रखा। अधिवक्ता शादान फरासत के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, इंटरनेट सेवाओं का निलंबन भाषण की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार और इंटरनेट के संवैधानिक रूप से संरक्षित माध्यम का उपयोग करके किसी भी व्यावसायिक और पेशेवर गतिविधि को करने के अधिकार के साथ हस्तक्षेप में घोर असंगत है। (आईएएनएस)

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