नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा (Ajay Kumar Mishra) के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को 2021 में हुए लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri violence ) मामले में बुधवार को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। इस हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की पीठ ने निर्देश दिया कि आशीष अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान न तो उत्तर प्रदेश और न ही दिल्ली में रह सकेगा।
लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया (Tikunia) में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) के दौरे का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान तीन अक्टूबर, 2021 को हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया था और इस एसयूवी में आशीष बैठा था। इस घटना के बाद एसयूवी के चालक और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो कार्यकर्ताओं को गुस्साए किसानों ने कथित रूप से पीट-पीट कर मार डाला था। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पिछले साल 26 जुलाई को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। (भाषा)
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