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31-07-2025 Vol 19

झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कक्ष आवंटन क्या है आधारः हाईकोर्ट

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रांची। झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य की विधानसभा (Assembly) में नमाज (Namaz) पढ़ने के लिए अलग कक्ष आवंटित करने के मामले में संबंधित पक्ष को जवाब तलब किया है। कोर्ट ने विधानसभा से मौखिक तौर पर यह जानना चाहा कि यह व्यवस्था किस आधार पर की गई? इस संबंध में एक जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच ने मंगलवार को सुनवाई की।

याचिका अजय कुमार मोदी द्वारा दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि झारखंड विधानसभा के भवन में अल्पसंख्यकों के लिए नमाज पढ़ने के लिए वर्ष 2021 में कमरा आवंटित किया गया था। इसके लिए बकायदा विधानसभा सचिवालय की ओर से आदेश निकाला गया। यह संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने पक्ष रखा।

इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले भी नोटिस जारी किया था। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान विधानसभा को जवाब दायर करने के लिए अंतिम मौका दिया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 मई की तारीख मुकर्रर की है।

सनद रहे कि विधानसभा परिसर में नमाज अदा करने के लिए एक कमरा आवंटित किए जाने को लेकर राज्य में काफी विवाद खड़ा हुआ था। विपक्षी भाजपा सदस्यों के हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही कई दिनों तक बाधित रही थी। (आईएएनएस)

 

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