Thursday

31-07-2025 Vol 19

लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा को राहत नहीं, अब 19 जनवरी तक टली सुनवाई

733 Views

लखीमपुर खीरी | Lakhimpur Kheri Case: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) में 3 अक्टूबर, 2021 को किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 19 जनवरी के लिए टल गई है। जिसके बाद आशिष मिश्रा की परेशानी अब और आगे तक बढ़ गई है क्योंकि इस केस की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष को जमानत का संकेत दिया था।

क्यों टली सुनवाई?
जानकारी के अनुसार, आज होने जा रही सुनवाई का टलने का कारण शिकायतकर्ता के मुख्य वकील दुष्यंत दवे स्वास्थ्य ठीन नहीं होने के चलते कोर्ट ने सुनवाई 19 जनवरी के तक टाल दी है।

ये भी पढ़ें:-  CBI का बड़ा एक्शन, भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली से पंजाब तक ताबड़तोड़ छापेमारी

पिछली सुनवाई में क्या कहा था कोर्ट ने
बता दें कि, इस मामले की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के जज से सवाल किया था कि केस की सुनवाई पूरी करने में उन्हें कितना समय लग सकता है? इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देते का भी संकेत देते हुए जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि वह एक साल से ज्यादा समय से जेल में है। केस लंबा चलने के आसार है। ऐसे में आशीष को हमेशा जेल में बंद नहीं रखा जा सकता।

ये है पूरा मामला?
Lakhimpur Kheri Case: गौरतलब है कि, साल 2021 को यूपी के लखीमपुर खीरी में आंदोलनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाए जाने की घटना सामने आई थी। जिसके बाद इस घटना को लेकर किसान उग्र हो गए थे और इस घटना में कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। मामले का मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा है। जिसे 10 फरवरी, 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया था। तब से आशीष मिश्रा जेल में बंद है।

ये भी पढ़ें:- भाजपा देश में नफरत फैला रही: राहुल गांधी

NI Desk

Under the visionary leadership of Harishankar Vyas, Shruti Vyas, and Ajit Dwivedi, the Nayaindia desk brings together a dynamic team dedicated to reporting on social and political issues worldwide.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *