नई दिल्ली। मानहानि मामले में सजा होने और लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने बाद अब राहुल गांधी को सरकारी मकान खाली करने का नोटिस मिल गया है। उनको एक महीने के अंदर बंगला खाली करने को कहा गया है। लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने सोमवार को राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया। कमेटी ने 22 अप्रैल तक 12, तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। बतौर सांसद राहुल को यही बंगला आवंटित हुआ था।
गौरतलब है कि गुजरात की सूरत कोर्ट ने आपराधिक मानहानि केस में 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी पाया और उन्हें दो साल की सजा सुनाई। अदालत ने राहुल गांधी की सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है, ताकि वे ऊपरी अदालत में अपील कर सके। हालांकि राहुल ने अभी तक अपील नहीं की है।
दो साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी थी। लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की वायनाड संसदीय सीट को खाली घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग अब इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था।