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वोटों की गिनती का नियम बदला

नई दिल्ली। मतदाता सूची में नाम जोड़ने या कटवाने के नियम में बदलाव के एक दिन बाद चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के नियमों में बदलाव किया है। आयोग ने कहा है कि अब पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने के बाद ईवीएम के आखिरी राउंड की गिनती होगी। अभी तक का नियम यह था कि पोस्टस बैलेट की गिनती पहले शुरू होती थी लेकिन आधे घंटे के बाद ईवीएम की गिनती शुरू होने के बाद दोनों की गिनती साथ साथ चलती रहती थी। अब अगर पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं हुई होगी तो ईवीएम की आखिरी राउंड की गिनती रोक दी जाएगी। यह नियम बिहार चुनाव से लागू होगा।

चुनाव आयोग ने कहा है कि पोस्टल बैलेट ज्यादा होने पर उसके लिए काउंटिंग टेबल भी बढ़ाई जाएंगी। गौरतलब है कि मतगणना के दिन पोस्टल बैलट की गिनती सुबह आठ बजे शुरू होती है, जबकि ईवीएम की गिनती साढ़े आठ बजे शुरू की जाती है। इसके बाद दोनों गिनती साथ साथ चलती है। इससे कई सेंटर पर मशीन से काउंटिंग जल्दी पूरी हो जाती थी, जबकि बैलेट की गिनती में समय लगता था। अब चुनाव आयोग के नए नियम के अनुसार, बैलट की गिनती बाकी होने पर ईवीएम की गिनती रोक दी जाएगी।

इलेक्शन कमीशन ने गुरुवार को एक बयान जारी करके बताया कि नए नियम की शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से होगी। चुनाव आयोग ने बयान में कहा है कि इस कदम से वोटों की गिनती की प्रक्रिया में समानता और ज्यादा पारदर्शिता आएगी। खासतौर से उन मतगणना केंद्रों पर जहां पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है। इस बदलाव से यह तय होगा कि सभी वोटों की गिनती सही तरीके से और बिना किसी पक्षपात के पूरी हो सके।

इससे पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए ई वेरिफिकेशन अनिवार्य किया। इसके लिए चुनाव आयोग ने अपने पोर्टल और ऐप पर एक नया ई साइन फीचर शुरू किया है। अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का फॉर्म जमा करने वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी भेजा जाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि आवेदन करने वाला वही व्यक्ति है, जिसका नाम या नंबर इस्तेमाल किया गया है।

By NI Desk

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