नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आखिरकार सोनिया और राहुल गांधी को धनशोधन का आरोपी बना ही दिया। केंद्रीय एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल से जुडे धन शोधन के मामले में मंगलवार को पहला आरोपपत्र दाखिल किया।
इसमें एजेंसी ने सोनिया गांधी को पहला और राहुल गांधी को दूसरा आरोपी बनाया है। इस आरोपपत्र में सोनिया और राहुल के अलावा परिवार के करीबी सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम भी शामिल हैं।
सोनिया, राहुल गांधी पर धनशोधन का आरोप
इस मामले में 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। विशेष अदालत ने ईडी से मामले की केस डायरी मांगी है। गौरतलब है कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके सोनिया और राहुल गांधी के साथ साथ मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था।
आरोप के मुताबिक, कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का अवैध अधिग्रहण कर लिया।
इस सिलसिले में जून 2022 में राहुल गांधी से पांच दिन तक पूछताछ हुई थी। इसके बाद 21 जुलाई 2022 को नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से भी पूछताछ शुरू हुई और तीन दिन में उनसे 12 घंटे पूछताछ हुई थी। ईडी ने राहुल गांधी से पांच दिन में 50 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। अब ईडी ने संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है।
आरोपपत्र दाखिल होने से तीन दिन पहले 12 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया, जिसमें जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की बात कही गई है।
ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया है। दिल्ली के हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा ईस्ट और लखनऊ के विशेश्वर नाथ रोड स्थित एजेएल की बिल्डिंग पर नोटिस चिपकाए गए थे। 661 करोड़ की इन अचल संपत्तियों के अलावा एजेएल के 90.2 करोड़ रुपए के शेयरों को ईडी ने नवंबर 2023 में अपराध की आय को सुरक्षित करने और आरोपी को इसे नष्ट करने से रोकने के लिए कुर्क किया था।
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