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केजरीवाल पर एफआईआर का आदेश

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नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल अब एक नई मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके ऊपर सरकारी पैसों के दुरुपयोग मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार के लिए बड़े होर्डिंग लगवाने में जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। केजरीवाल और दो अन्य नेताओं गुलाब सिंह और नितिका शर्मा पर एफआईआर की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को केस दर्ज करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने पुलिस से 18 मार्च तक मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। असल में 2019 में दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की गई थी। इसमें आरोप था कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका से पार्षद नितिका शर्मा ने पूरे इलाके में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है। तब निचली अदालत ने याचिका खारिज कर एफआईआर दर्ज करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था।

सितंबर 2022 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने शिकायत खारिज कर दी थी लेकिन बाद में सत्र न्यायाधीश ने मामला वापस मजिस्ट्रेट कोर्ट भेज दिया और विशेष जज से मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को कहा था। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने द्वारका साउथ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह फैसला केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका है।

By NI Desk

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