नई दिल्ली। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की अभद्र टिप्पणी के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट को सुनवाई करने से रोक दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एसआईटी ने 21 मई को जांच की, वो बयान देने वाली जगह गई थी। मोबाइल समेत कुछ सबूत भी इकट्ठा किए गए। गवाहों के बयान लिए गए। जांच अभी शुरुआती चरण में है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट से अनुरोध है कि वो हमारे साथ साथ सुनवाई न करे।
अदालत ने कहा कि उसकी बनाई एसआईटी ने तय तारीख को जांच रिपोर्ट पेश कर दी। एसआईटी ने कुछ और समय मांगा है। इस मामले की सुनवाई अब जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। गौरतलब है कि विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन 19 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था। एसआईटी ने छह दिन जांच की, लेकिन मंत्री विजय शाह से अभी तक कोई पूछताछ नहीं की गई। कहा जा रहा है कि एसआईटी ने माना है कि मंत्री का वीडियो में रिकॉर्ड बयान ही बड़ा सबूत है। उन्होंने माफी मांगने का तीसरा वीडियो जारी कर ये भी साबित कर दिया कि उनका बयान आपत्तिजनक था। एसआईटी ने 11 मई को महू के रायकुंडा गांव में हुए हलमा कार्यक्रम के मंच पर मौजूद लोगों के बयान भी अपनी रिपोर्ट में दर्ज किए हैं। वहीं पर सभा में विजय शाह ने कर्नल कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया था।