nayaindia Hemant Soren Does Not Get Relief From Jharkhand High Court Court Seek Answer From ED हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं, कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब

हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं, कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब

Hemant Soren :- ईडी की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं मिल पाई। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस. चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने सोरेन की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। एजेंसी को आगामी 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है।

सोरेन ने अपनी याचिका में कहा है कि ईडी ने उनके खिलाफ झूठे आरोप में मुकदमा किया है। उनकी गिरफ्तारी के पीछे भी कोई ठोस आधार नहीं है। गौरतलब है कि सोरेन ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दाखिल की थी, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन को पहले झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा। (आईएएनएस)

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