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आज से घट जाएंगे दाम

नई दिल्ली। रोजमर्रा की जरुरत की चीजों के साथ छोटी-बड़ी गाड़ियों के दाम सोमवार, 22 सितंबर से कम हो जाएंगे। स्वास्थ्य और जीवन बीमा की किश्तें भी सस्ती हो जाएंगी क्योंकि उन पर लगने वाला 18 फीसदी जीएसटी समाप्त कर दिया गया है। नवरात्रों के पहले दिन से  जीएसटी सुधारों का दौर लागू होगा, जिसमें जरुरत की वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कमी कर दी गई है। जीएसटी की नई दरें लागू होने से पहले ही कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमत में कमी का ऐलान शुरू कर दिया है। डेयरी उत्पाद बनाने वाली कंपनी अमूल ने सात सौ उत्पादों के दाम घटाने का ऐलान किया है।

सरकार ने जीएसटी का 12 फीसदी का स्लैब समाप्त कर दिया है और उसमें स्लैब की ज्यादातर वस्तुओं को पांच फीसदी के स्लैब में शामिल कर दिया है। 22 सितंबर से यह बदलाव लागू हो जाएगा। इससे रोजमर्रा की घरेलू वस्तुओं जैसे पनीर, घी और साबुन, शैंपू के साथ साथ एसी और छोटी-बड़ी कारें भी सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में यह फैसला किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन सितंबर को इन बदलावों के बारे में जानकारी दी थी।

सरकार ने बताया कि जीएसटी के अब सिर्फ दो स्लैब होंगे, पांच और 18 फीसदी के। 12 फीसदी के स्लैब की ज्यादातर चीजें पांच फीसदी के स्लैब में डाली गई हैं। इसकी बची हुई चीजें औरर 28 फीसदी के स्लैब की ज्यादातर वस्तुओं को 18 फीसदी के स्लैब में डाला गया है। इसके अलावा, तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक और लग्जरी सामान जैसे लक्जरी कारें, याट और निजी इस्तेमाल के लिए विमान पर 40 फीसदी का स्पेशल टैक्स लगेगा। कुछ राज्य सरकारें इन पर सेस लगाने की भी मांग कर रही हैं।

जीएसटी की दरों में बदलाव का फैसला लागू होने के बाद कुछ सामान जैसे छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तंबाकू को छोड़कर नई दरें सभी सामानों पर कल 22 सितंबर से लागू होंगी। जीवन और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर लगने वाले 18 फीसदी टैक्स को शून्य कर दिया गया है। इससे जीवन और स्वास्थ्य बीमा सस्ता होगा और  यानी, फायदा होगा। जीएसटी सुधारों के बाद सीमेंट पर टैक्स 28 से घट कर 18 फीसदी हुआ, इससे घर बनाने या मरम्मत का खर्च कम होगा। टीवी, एसी जैसे सामान पर भी टैक्स 28 से घट कर 18 फीसदी हो गया है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की दवाओं सहित 30 से ज्यादा दवाओं पर टैक्स समाप्त कर दिया गया है।

छोटी कारें और साढ़े तीन सौ सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर अब 28 की जगह 18 फीसदी टैक्स लगेगा। बड़ी और लक्जरी गाड़ियों पर 28 की जगह 40 फीसदी टैक्स लगेगा लेकिन पहले लगने वाला सेस हटा दिया गया है, जिससे इनकी कीमत भी कम होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पुराने स्टॉक पर भले ही एमआरपी ज्यादा हो, लेकिन ये सामान भी नई दर से ही मिलेंगे। सरकार ने कहा है कि ग्राहकों को घटाई गई जीएसटी दरों का फायदा देना होगा। अगर दुकानदार कीमत नहीं कम करता है तो ग्राहक इसकी शिकायत कर सकते हैं। सरकार खुद भी इस बात की निगरानी करेगी कि ग्राहकों को जीएसटी कटौती का लाभ मिले।

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By NI Desk

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