जीएसटी गड़बड़ी में अब गिरफ्तारी नहीं होगी
नई दिल्ली। वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी कौंसिल ने व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई जीएसटी कौंसिल की बैठक में फैसला किया गया कि पांच करोड़ रुपए से कम की टैक्स चोरी या गड़बड़ी के आरोपियों को टैक्स अधिकारी अब सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। जीएसटी कौंसिल की 53वीं बैठक में और भी कई अहम फैसले किए गए। इसमें सबसे अहम फैसला यह रहा कि जीएसटची मामलों में आपराधिक मुकदमा करने की न्यूनतम सीमा एक करोड़ रुपए से बढ़ा कर पांच करोड़ रुपए कर दी गई है।...