नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को जमानत दे दी। मामले की विस्तार से सुनवाई के बाद, शीर्ष अदालत ने कहा: “संजय सिंह को जमानत पर रिहा किया जाता है। Sanjay Singh Bail
पीठ ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, पीठ ने कहा कि उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए जाने वाले नियमों और शर्तों पर रिहा किया जाएगा। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा संजय सिंह (Sanjay Singh) राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया था और मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली संजय सिंह (Sanjay Singh) की एक दूसरी याचिका के साथ जमानत याचिका पर सुनवाई का निर्देश दिया था। संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।
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