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जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू

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नई दिल्ली। आपराधिक न्याय व्यवस्था की नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक जुलाई से लागू होगी। इससे संबंधित अधिसूचना गृह मंत्रालय ने शनिवार को जारी की। अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की पहली अनुसूची में शामिल धारा 106(2) से संबंधित प्रविष्टि के प्रावधानों पर फिलहाल रोक लगा दी है । new criminal justice laws

अधिसूचना में कहा गया है, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार धारा 106 की उप-धारा (2) के प्रावधान को छोड़कर उक्त संहिता को एक जुलाई 2024 से पूरी तरह लागू करेगी।“

गौरतलब है कि मोटर्स ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) पर आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें हिट-एंड-रन मामले में 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। new criminal justice laws

सरकार ने हालांकि ,कई बैठकों के बाद आश्वासन दिया था कि इस धारा को लागू करने पर निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ चर्चा के बाद ही होगा। आपराधिक कानूनों को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने वाले तीन संशोधित विधेयक दिसंबर, 2023 में शीतकालीन सत्र के दौरान संसद द्वारा पारित किए गए थे।

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By NI Desk

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