nayaindia Supreme Court Hearing Arvind Kejriwal केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई
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केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई

ByNI Desk,
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Arvind Kejriwal
Arvind Kejriwal Supreme Court

नई दिल्ली। गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक घंटे से ज्यादा सुनवाई की और कहा कि कल यानी मंगलवार को भी इस पर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने गिरफ्तारी को अवैध बताया और कहा कि जमानत के लिए इसलिए आवेदन नहीं किया क्योंकि जमानत रद्द होने पर एजेंसी को घर आकर गिरफ्तार करने का आधार मिल जाता। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने बहस की।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होते ही बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी से पूछा- दरअसल आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हैं। आपने जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया? इस पर सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है इसलिए आवेदन नहीं किया। अदालत ने केजरीवाल से यह भी पूछा कि उन्होंने एजेंसी के समन के बार बार नजरअंदाज क्यों किया। सिंघवी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि केजरीवाल सीबीआई के सामने पेश हुए थे और ईडी के हर समन का जवाब दिया था।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करीब तीन बजे शुरू हुई। इसके बाद सिंघवी ने एक घंटे तक अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बात पूरी करने के लिए एक घंटा और चाहिए। इस पर अदालत ने सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि इस पर 30 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले केजरीवाल ने हाई कोर्ट में यही याचिका लगाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने नौ अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया था। साथ ही कहा था कि ईडी के पास गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत हैं। इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 10 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

सर्वोच्च अदालत ने 15 अप्रैल को कहा था कि वह 29 अप्रैल को इस याचिका पर सुनवाई करेगी। सोमवार की सुनवाई में केजरीवाल के वकील सिंघवी ने आरोप लगाया कि ईडी ने आरोपियों के पहले के बयानों की अनदेखी की और एक बयान के आधार पर कार्रवाई की। उन्होंने कहा- मैं तारीखें बता सकता हूं। नौवें बयान को नजरंदाज कर दिया, 10वें को देखा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बुच्ची बाबू, मुंगटा, राघव इनके पांचों बयान देख लीजिए। क्या तारीख है, दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 तक! लेकिन तब एजेंसी ने कार्रवाई नहीं की। उसने मार्च 2024 में गिरफ्तारी की। आपने एक दोषी मुख्यमंत्री को इतने वक्त तक खुला क्यों घूमने दिया?

इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा- आपको नोटिस भेजे गए थे। आपने नजरअंदाज कर दिया। इसका जवाब देते हुए सिंघवी ने कहा- केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया, वो गए। ईडी के नोटिस का डिटेल में जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि वो नहीं आ सकते हैं। आप आज ये नहीं कह सकते हैं कि आप आए नहीं इसलिए हमने गिरफ्तार कर लिया। सिंघवी ने कहा- इन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। सेक्शन 50 के तहत वहां बयान नहीं लिए गए। डेढ़ साल तक गिरफ्तारी नहीं की गई।

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