नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ से अब 72 घंटे यानी तीन दिन के भीतर पांच लाख रुपए तक निकाले जा सकेंगे। किसी किस्म की इमरजेंसी के लिए निकासी की लिमिट पहले एक लाख रुपए तक थी, जिसे बढ़ा कर पांच लाख रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने 24 जून को इसकी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि इस साल 28 मार्च को श्रीनगर में हुई ईपीएफओ की कार्यकारी समिति की 113वीं बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया था।
बताया जा रहा है कि इमरजेंसी में पीएफ से पैसे निकालने के लिए ऑटो सेटलमेंट का रास्ता अपनाया जाएगा। इसमें पीएफ से पैसे निकालने की प्रक्रिया को सिस्टम अपने आप प्रोसेस करेगा। इसमें अधिकारियों के दखल की जरूरत बहुत कम या बिल्कुल नहीं होगी। इस बीच यह भी कहा जा रहा है कि सरकार पीएफ से पैसे निकालने की प्रक्रिया में और भी सुधार कर रही है, जिससे तहत पीएफ खाताधारकों को बैंक एटीएम की तरह कार्ड दिए जाएंगे, जिससे वे अपने खाते से पैसे निकाल सकेंगे।