nayaindia MP MLA Parliament उत्तरप्रदेश के सांसद, विधायकों की आफत!

उत्तरप्रदेश के सांसद, विधायकों की आफत!

ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के सांसदों और विधायकों पर आफत आई हुई। अब तक 17वीं लोकसभा के एक सांसद की सदस्यता जा चुकी है और कम से कम तीन विधायक अयोग्य ठहराए जा चुके हैं। पूरे देश में तीन लोकसभा सांसदों को सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश के हैं। राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश के ही हैं, लेकिन वे सांसद केरल की वायनाड सीट से थे। उनकी भी सदस्यता खत्म हो गई है। 17वीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी की टिकट से जीते आजम खान ने विधायक होने के बाद लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था लेकिन उनकी विधानसभा की सदस्यता भी समाप्त हो गई। गोंडा से भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के नामी पहलवान दिल्ली में धरना दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके ऊपर दो मुकदमे दर्ज हुए हैं।

अयोग्य ठहराए जाने वाले विधायकों के मामले में भी यूपी अव्वल है। तीन विधायकों की सदस्यता जा चुका है और कई अन्य सांसद व विधायक किसी न किसी मामले में सुनवाई का सामना कर रहे हैं। बहरहाल, मौजूदा लोकसभा से सदस्यता गंवाने वालों में सबसे नया नाम अफजाल अंसारी का है। वे गाजीपुर सीट से लोकसभा के सदस्य थे लेकिन गैंगेस्टर एक्ट में चार साल की सजा होने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। अभी उनके ऊपर ऊपरी अदालत में फैसले के खिलाफ अपील करने का समय है। अगर उनकी सजा पर रोक लग जाती है तो उनकी सदस्यता बहाल हो सकती है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग उनकी अयोग्यता से खाली हुई सीट पर उपचुनाव की घोषणा करने के लिए अभी इंतजार करेगा क्योंकि उसने राहुल गांधी की सीट पर भी अभी उपचुनाव की घोषणा नहीं की है। अफजाल से पहले राहुल की सदस्यता गई थी। उनको मानहानि के मामले में सूरत की अदालत से दो साल की सजा होने के बाद लोकसभा से अयोग्य ठहरा दिया गया था।

विधायकों में सबसे पहले आजम खान की सदस्यता गई। अदालत से सजा होने के तुरंत बाद उनको विधानसभा सचिवालय ने अयोग्य ठहराया और आनन-फानन में चुनाव आयोग ने उनकी सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी। आजम खान के तमाम प्रयास के बावजूद उनकी पारंपरिक रामपुर सदर सीट पर समाजवादी पार्टी हार गई। उत्तर प्रदेश के दूसरे विधायक, जिन्होंने सदस्यता गंवाई उनका नाम विक्रम सैनी है। वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खतौली सीट से विधायक थे। सजा होने की वजह से ही उनको सदस्यता गंवानी पड़ी। उपचुनाव में उनकी सीट भाजपा हार गई थी। तीसरे विधायक आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम हैं। उनको भी अदालत से सजा होने के बाद उनको अयोग्य ठहराया गया और उनकी स्वार सीट खाली घोषित कर दी गई। उनकी अपील अभी ऊपरी अदालत में लंबित है।

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