आवारा कुत्तों पर फैसला नहीं बदलेगा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के अपने आदेश को बदलने से इनकार कर दिया है। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि खतरनाक या रेबीज से संक्रमित आवारा कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर मारा जा सकता है। अदालत ने कहा कि लोगों की जान की हिफाजत जरूरी है और गरिमा के साथ जीने में कुत्तों के खतरे से मुक्त होकर रहने का अधिकार भी शामिल है। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को इस मसले पर आखिरी फैसला दिया और सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश...