दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है। दिल्ली शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की मांग मानने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्पष्ट किया कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना ही होगा। शराब घोटाला केस में केजरीवाल (Arvind Kejriwal) अंतरिम जमानत पर 1 जून तक जेल से बाहर हैं।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) रजिस्ट्री ने अदालत के पिछले आदेश का हवाला दिया, जिसने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की अंतरिम जमानत को 1 जून तक सीमित कर दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केजरीवाल को निचली अदालत जाने की स्वतंत्रता दी थी। याचिका स्वीकार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह अर्जी विचार योग्य नहीं है। कोर्ट के इस आदेश के बाद यह अब साफ हो गया है कि केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल(Arvind Kejriwal) ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें कुछ गंभीर बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दी है, जिसमें उन्हें कुछ वक्त लगेगा।
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