नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला शुक्रवार को आ सकता है। मंगलवार को इस पर सुनवाई करके सर्वोच्च अदालत की दो जजों की बेंच बिना फैसला सुनाए उठ गई थी। उसके बाद नौ मई को इस पर सुनवाई होने की खबर सामने आई थी। लेकिन बुधवार को बताया गया है कि अदालत शुक्रवार को फैसला सुना सकती है। साथ ही सर्वोच्च अदालत गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की शराब नीति में हुए कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। ईडी ने उनको 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने गिरफ्तारी और ईडी के रिमांड में भेजे जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में अब तक तीन दिन सुनवाई हुई, जिसमें से दो दिन अरविंद केजरीवाल के वकील ने और एक दिन ईडी के वकील ने अपना पक्ष रखा।
इसी सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिपांकर दत्ता की बेंच ने माना कि दिल्ली के केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और लोकसभा चुनाव पांच साल में एक बार आते हैं। ऐसे में केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जा सकती है। हालांकि ईडी ने इसका विरोध किया। उसके बाद कोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम जमानत पर कोई आदेश नहीं दिया। अदालत बिना कोई आदेश दिए उठ गई। उससे पहले ईडी ने कहा था कि उसका भी पक्ष सुना जाए।
ईडी की आपत्ति से पहले सुप्रीम कोर्ट की बेंच केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत की शर्त तय कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें चुनाव के दौरान अंतरिम जमानत दी जाती है तो वे मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे, न ही किसी फाइल पर दस्तखत करेंगे, क्योंकि इसका व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। मंगलवार को सुनवाई का समय खत्म होने पर कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कोई आदेश दिए उठ गई। बुधवार को कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाएगा।