रांची। रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से पासपोर्ट रिलीज करने की इजाजत दे दी है। इसके लिए लालू यादव ने अपने अधिवक्ता अनंत कुमार विज के जरिए अदालत में दरख्वास्त लगाई थी। सीबीआई (CBI) की स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को इस अर्जी पर सुनवाई के बाद लालू यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दे दिया है।
लालू यादव (Lalu Yadav) को चारा घोटाला (Fodder scam) के चार मामलों में सजा मिली है। कुल मिलाकर लगभग ढाई साल जेल में गुजारने के बाद उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली हुई है। जमानत की शर्त के मुताबिक, उनका पासपोर्ट कोर्ट में जमा रखना है और कोर्ट की अनुमति से ही वह अपना पासपोर्ट ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके पहले बीते सितंबर महीने में सिंगापुर में इलाज के लिए कोर्ट ने उनका पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया था। वहीं उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर जाना है। (आईएएनएस)
Leave a comment
You must be logged in to post a comment.


