उदयपुर। राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना (Rajasthan Kisan Karj Mafi Yojana) 2019 की ऋण माफी योजना में वंचित कृषक 31 मार्च से पहले योजना का लाभ ले सकते है।
बैंक के प्रबन्ध निदेशक आलोक चौधरी ने बताया कि राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 जिसमें ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों का 30 नवंबर .2018 को बकाया फसली ऋण सरकार द्वारा माफ किया था, उसका योजना पोर्टल 31 मार्च को बंद होने जा रहा है। जिन किसानों ने राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 की ऋण माफी योजना का फायदा प्राप्त नहीं किया है, वे तुरंत संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति में संपर्क कर ऋण माफी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
श्री चौधरी ने बताया कि अभी भी जिले में 1092 कृषकों ने योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर पंजीयन करा लिया है परन्तु आधार सत्यापन नहीं करवाया है। उक्त सभी कृषक अपनी संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति में उपस्थित होकर अपना आधार सत्यापन कराते हुए ऋण माफी का लाभ ले सकते है। जिन किसानों की मृत्यु हो चुकी है, उनके वारिसों को ऋण माफी का लाभ दिया जायेगा। (वार्ता)
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