लखनऊ में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रयागराज जिला प्रशासन ने अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। तीसरे दिन यानी गुरुवार को भी जारी अभियान के तहत मुख्य अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अपर जिलाधिकारी (नगर) सत्यम मिश्र ने शहर के 86 गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल, होटल और लॉज के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालकों ने अपने व्यावसायिक परिसरों के लिए अनिवार्य अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) प्राप्त नहीं किया था। बिना अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के इन प्रतिष्ठानों का संचालन नियमों के विपरीत पाए जाने पर कार्रवाई की गई।
अपर जिलाधिकारी (नगर) ने कहा कि लखनऊ की घटना से सबक लेते हुए जनसुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी से किसी भी समय गंभीर अग्निकांड हो सकता है, जिससे जनहानि की आशंका बनी रहती है।
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अग्नि सुरक्षा मानकों के प्रति गंभीर लापरवाही को देखते हुए सराय अधिनियम के तहत संबंधित 86 प्रतिष्ठानों के आवेदन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेश के बावजूद यदि कोई प्रतिष्ठान संचालित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई की जद में आए प्रमुख प्रतिष्ठानों में खुशी बैंक्वेट लॉज, प्लेटिनम इन गेस्ट हाउस, अम्बर विला गेस्ट हाउस, पंखुड़ी गार्डेन, प्रयाग पैलेस, राधे-राधे लॉज, प्रीमियम लॉज, रमेश पैलेस, न्यू ग्रीन गार्डेन, आर्यन पैलेस, जे.के. महल गेस्ट हाउस, रॉयल होटल तथा द गोल्डेन ट्री सहित कुल 86 गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल और होटल शामिल हैं।
प्रशासन की इस कार्रवाई से होटल एवं गेस्ट हाउस संचालकों में हड़कंप मच गया है। वहीं जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनसुरक्षा के मद्देनजर अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर जांच और कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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