nayaindia Delhi Excise Policy ED case Manish Sisodia No bail आबकारी नीति घोटालाः ईडी मामले में कोर्ट का सिसोदिया को जमानत देने से इनकार

आबकारी नीति घोटालाः ईडी मामले में कोर्ट का सिसोदिया को जमानत देने से इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली आबकारी नीति मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है, आज ईडी मामले में कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया।

विशेष न्यायाधीश, राउज एवेन्यू कोर्ट, एमके नागपाल ने 18 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज आदेश सुनाया। अदालत ने एक दिन पहले मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही मामले में गुरुवार को इसी अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी।

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ईडी ने न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया था कि सिसोदिया ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ईमेल लगाए थे कि नीति के लिए सार्वजनिक स्वीकृति थी। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान को इन प्री-ड्राफ्ट ईमेल भेजने के निर्देश दिए गए, जिन्होंने अपने इंटर्न को ईमेल भेजने के लिए कहा।

जांच एजेंसी ने यह भी कहा था कि सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए दिए गए 60 दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। इसने कहा कि उसे कथित घोटाले में सिसोदिया की संलिप्तता का संकेत देने वाले नए सबूत मिले हैं और जांच महत्वपूर्ण चरण में है। (आईएएनएस)

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