नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने धन शोधन (money laundering) के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने जैन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था और वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। जैन पर चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मामले के सह-आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले में कोई भी अवैधता या कोई खामी नहीं है।
निचली अदालत के पिछले साल 17 नवंबर को सुनाए गए आदेश को तीनों आरोपियों ने चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी और ‘आप’ नेता के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। (भाषा)
Leave a comment
You must be logged in to post a comment.



