nayaindia Rahul Gandhi High Court राहुल को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं

राहुल को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं

अहमदाबाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट ने भी मानहानि मामले में उनको फौरी राहत देने से इनकार कर दिया है। सूरत की अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने तत्काल उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने कहा है कि फैसले का ऐलान गर्मी की छुट्टियों के बाद होगा।

गौरतलब है कि सूरत के सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। उसके अगले दिन लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी और वायनाड लोकसभा सीट रिक्त घोषित कर दी थी। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक वायनाड में उपचुनाव का ऐलान नहीं किया है। राहुल ने सीजेएम कोर्ट के फैसले को जिला व सत्र अदालत में चुनौती दी थी। लेकिन वहां से भी उनको राहत नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

बताया जा रहा है कि गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें किसी तरह से राहत नहीं दी जा सकती है। अदालत ने कहा, हम इस मामले को लेकर गर्मी की छुट्टी के बाद फैसला सुनाएंगे। राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ 25 अप्रैल को गुजरात हाई कोर्ट में अपील की थी। इससे पहले उन्होंने लोकसभा सचिवालय से मिले नोटिस के जवाब में 22 अप्रैल को अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया था। उस मौके पर उन्होंने कहा था कि वे सच बोलने की कीमत चुका रहे हैं, लेकिन वे सच बोलना बंद नहीं करेंगे।

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