नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अदालत के आदेश के बाद अब तीन साल के लिए सामान्य पासपोर्ट मिलेगा। आमतौर पर भारतीय नागरिकों को 10 साल के लिए सामान्य पासपोर्ट जारी होता है। लेकिन राहुल गांधी के मामले में भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी के अड़ंगा डालने के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने तीन साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि सासंद के नाते राहुल को जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला था उसे उन्होंने सदस्यता जाने के बाद सरेंडर कर दिया था।
बहरहाल, दिल्ली की एक अदालत ने राहुल गांधी को तीन साल के लिए सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए शुक्रवार को अनापत्ति प्रमाणपत्र यानी एनओसी दिया। गौरतलब है कि राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद राहुल ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लौटा दिए थे। इसके बाद वे सामान्य पासपोर्ट के लिए एनओसी लेने राउज एवेन्यू कोर्ट गए थे। उनके इस आवेदन को स्वामी ने चुनौती दी थी।
दो दिन की सुनवाई के बाद शुक्रवार को जज ने राहुल की वकील से कहा- मैं आंशिक रूप से आपकी अर्जी मंजूर कर रहा हूं। 10 साल के लिए नहीं, बल्कि तीन साल के लिए। राहुल ने दस साल की अवधि के लिए सामान्य पासपोर्ट जारी करने के एनओसी का अनुरोध किया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्वामी की शिकायत की वजह से उनको सिर्फ तीन साल के लिए पासपोर्ट मिला है।