मुंबई | Shiv Sena Controversy: महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को लेकर चल रहे घमासान में आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर दिए गए चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
चुनाव आयोग के फैसले पर नहीं लगा सकते रोक
Shiv Sena Controversy: बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले ने शिंदे गुट को बड़ी राहत पहुंचाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर शिवसेना नेता राहुल शेवाले ने खुशी जताते हुए कहा कि, हम शीर्ष न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं।
इसी के साथ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
Shiv Sena Controversy: इस मामले में सीएम एकनाथ शिंदे गुट के वकील ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही चुनाव आयोग ने एक राजनीतिक पार्टी में टूट की स्थिति को देखते हुए पार्टी के नाम और निशान पर फैसला लिया है। इसी के साथ शिंदे गुट की ओर से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि अभी किसी पर भी अयोग्यता की कार्रवाई नहीं करेंगे।
इस मामले में सीएम एकनाथ शिंदे गुट के वकील ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही चुनाव आयोग ने एक राजनीतिक पार्टी में टूट की स्थिति को देखते हुए पार्टी के नाम और निशान पर फैसला लिया है। इसी के साथ शिंदे गुट की ओर से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि अभी किसी पर भी अयोग्यता की कार्रवाई नहीं करेंगे।
Shiv Sena Controversy: बता दें कि, निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे नीत धड़े को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देते हुए उसे ‘तीर-कमान’ चुनाव चिह्न आवंटित करने का आदेश दिया था। इसी के साथ आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को राज्य में विधानसभा उपचुनावों के पूरा होने तक ’मशाल’ चुनाव चिह्न रखने की अनुमति दी थी। इसी के साथ आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को राज्य में विधानसभा उपचुनावों के पूरा होने तक ’मशाल’ चुनाव चिह्न रखने की अनुमति दी थी।
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