स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा को गिरफ्तारी से मिली राहत को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बढ़ा दिया है।
कोर्ट ने कामरा को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा को 17 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। उनको मिली अग्रिम जमानत की अवधि सोमवार, सात अप्रैल को समाप्त होने वाली थी। इसके अलावा एफआईआर रद्द करने की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
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कुणाल कामरा की याचिका: पैरोडी सॉन्ग मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत की मांग
कुणाल कामरा ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका पर सोमवार को तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया और मंगलवार को इस मामले में सुनवाई को मंजूरी दी है।
गौरतलब है कि कामरा ने पांच अप्रैल को हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर संविधान से उन्हें मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कामरा ने अपने पैरोडी सॉन्ग में एकनाथ शिंदे को गद्दार करा था, जिसे लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और स्टूडियो में तोड़फोड़ भी हुई थी।
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