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वक्फ कानून लागू, बंगाल में भड़की हिंसा

वक्फ कानून

नई दिल्लील/कोलकाता। केंद्र सरकार ने नया वक्फ कानून लागू करने की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के तीन दिन बाद मंगलवार को केंद्र सरकार नए वक्फ संशोधन कानून को लागू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे लागू करने की जानकारी दी। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन बिल दो अप्रैल को लोकसभा से और तीन अप्रैल को राज्यसभा से पास हुआ था। दोनों सदनों में 12-12 घंटे से ज्यादा की चर्चा हुई थी। इसके बाद पांच अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को मंजूरी दी, जिसके बाद यह कानून बना।

इस बीच वक्फ कानून लागू होने की घोषणा से पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मंगलवार शाम को इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। कई गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। इसमें पुलिस की गाड़ियां भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों से झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हैं। गौरतलब है कि वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहा था।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो वे हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके। इसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। गुस्साए लोगों की भीड़ ने पुलिस गाड़ियों सहित अन्य वाहनों में आग लगी दी। इसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है।

उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन नए वक्फ कानून पर हंगामा हुआ। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन में बिल पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा विधायकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इससे पहले सोमवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने सदन में वक्फ कानून की कॉपी फाड़ दी। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। उधर नए वक्फ कानून की संवैधानिकता के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद के अलावा सुप्रीम कोर्ट में सात अप्रैल तक 11 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं।

By NI Desk

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