नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वक्फ संपत्तियों के पंजीयन की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को वक्फ संपत्तियों के उम्मीद पोर्टल पर पंजीयन की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोशिश करने लेकिन पूरी न कर पाने वालों को अगले तीन महीने कोई जुर्माना या सख्त कार्रवाई नहीं होगी। रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाने से साफ मना कर दिया है।
गौरतलब है कि शुक्रवार सुबह तक 1.51 लाख वक्फ संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज हो चुकी हैं। कर्नाटक ने सबसे अच्छा काम किया जहां करीब 50 हजार संपत्तियां दर्ज हुईं। पंजाब और जम्मू कश्मीर ने भी ठीक प्रदर्शन किया, लेकिन कई बड़े राज्यों में देरी हुई। केंद्र सरकार ने छह जून 2025 को उम्मीद पोर्टल शुरू किया था ताकि सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटल ब्योरा बने। कानून के मुताबिक छह महीने में पंजीयन जरूरी थी। वह छह महीने की समय सीमा शुक्रवार, छह दिसंबर को खत्म हो गई।


