nayaindia arvind kejriwal arrest केजरीवाल 28 मार्च तक हिरासत में

केजरीवाल 28 मार्च तक हिरासत में

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री को 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की हिरासत में रहना होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको छह दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए 10 दिन की हिरासत मांगी थी लेकिन अदालत ने छह दिन की हिरासत दी। arvind kejriwal arrest

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इस तरह अरविंद केजरीवाल देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए, जो पद पर रहते किसी केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय एजेंसी ईडी ने शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में उनको गुरुवार की रात को गिरफ्तार किया था।

शुक्रवार को एजेंसी ने उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां तीन घंटे तक सुनवाई चली। केजरीवाल को ईडी की हिरासत में भेजने के मामले में दिन में सवा दो बजे से सुनवाई शुरू हुई और सवा पांच बजे तक चली।

इसके बाद अदालत ने तीन घंटे तक फैसला सुरक्षित रखा। रात में करीब सवा आठ बजे अदालत ने उनको छह दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजने का फैसला किया। कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश वकीलों ने ईडी की रिमांड पर लेने वाले आवदन को खारिज करने की मांग की थी।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से अभिषेक सिंघवी पेश हुए। उन्‍होंने कहा कि ईडी साबित करे कि आखिर केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत क्यों है? दूसरी ओर एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि शराब नीति घोटाले में केजरीवाल किंगपिन हैं यानी मुख्य व्यक्ति हैं।

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उन्होंने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया ने भी मामले में मुख्य भूमिका निभाई। बुची बाबू के जरिए पहले 10 करोड़ और फिर 15 करोड़ रुपए नकद ट्रांसफर किए गए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने कोर्ट से उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी थी। ईडी ने अदालत में कहा कि इस मामले में भारी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को नष्ट करने का इतिहास है। बड़ी संख्या में फोन नष्ट हो गए हैं।

इसके बावजूद ईडी ने शानदार जांच की है। ईडी की ओर से कहा गया कि अभियोजन मामले का परीक्षण किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी चीजों को परखा और मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया।

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ईडी ने अदालत से कहा कि उसे इस मामले में तह तक जाना है। इसलिए केजरीवाल की रिमांड जरूरी है। ईडी ने यह भी कहा कि आरोपी यह तय नहीं करेगा कि गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं। यह पूरी तरीके से जांच अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि कब उसे गिरफ्तारी की जरूरत है। एएसजी एसवी राजू ने दावा किया कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि घोटाला और धोखाधड़ी हुई है।

ईडी ने दावा किया है कि उन्होंने एक मनी ट्रेल का खुलासा किया है, जिससे ये पता चलता है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब नीति मामले में एक सौ करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी और आप ने दिल्ली शराब नीति से मिले इस पैसे का इस्तेमाल पंजाब और गोवा चुनाव में किया। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार मामले में ‘किंगपिन’ हैं।

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