पटना। पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) ने ‘मोदी उपनाम’ के संबंध में कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ यहां की एक अदालत में चल रही मुकदमे की सुनवाई पर सोमवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति संदीप कुमार (Sandeep Kumar) ने गांधी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया है कि चूंकि उन्हें पहले ही गुजरात की एक अदालत द्वारा इसी तरह के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए उनपर उसी अपराध के लिए फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) के वकील एस डी संजय (SD Sanjay) ने बताया उच्च न्यायालय ने 15 मई तक मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है।
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उसी तारीख पर हम याचिका पर अपना जवाब दाखिल करेंगे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी के भाषण देने के कुछ दिनों बाद सुशील मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। यहां की सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामले की सुनवाई के लिये गठित विशेष अदालत ने हाल के एक आदेश में गांधी को याचिका के संबंध में 25 अप्रैल को उसके समक्ष पेश होने को कहा था। गौरतलब है गांधी को ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में सूरत की एक अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था और दो साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। (भाषा)
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