nayaindia UP Nikay Chunav: योगी सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश

योगी सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक निकाय चुनाव पर लगाई रोक!

लखनऊ | UP Nikay Chunav: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण (obc reservation) मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के एक हिस्से पर रोक लगा दी है। जिसमें निकाय चुनाव जल्द कराने का आदेश दिया गया था। बता दें कि, हाईकोर्ट ने 31 जनवरी से पहले निकाय चुनाव कराए जाने का आदेश दिया था।

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UP Nikay Chunav: सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा है कि अगले आदेश तक इस फैसले पर रोक जारी रहेगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। अब तीन हफ्ते बाद फिर से इस मामले की अगली सुनवाई होगी।

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वहीं यूपी सरकार ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग 31 मार्च तक रिपोर्ट दे देगा। जिन निकायों के कार्यकाल खत्म हो रहा है, वहां चुने हुए निकाय की बजाय 3 सदस्यों की प्रशासनिक कमिटी काम कर सकती है।

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डिप्टी सीएम बोले- अखिलेश यादव जी एंड कंपनी को करारा जवाब
UP Nikay Chunav:  सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसका स्वागत करते हुए ट्वीट किया कि- नगर निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, रोक के आदेश का स्वागत करता हूं! सपा मुखिया अखिलेश यादव जी एंड कंपनी जो स्वयं पिछड़ो के विरोधी हैं उनको करारा जबाब है।

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