नई दिल्ली। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से हुई मौतों का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने एक जनहित याचिका दायर कर इस मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीला कफ सिरप पीने से अब तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें मध्य प्रदेश में दो सितंबर से अभी तक 19 बच्चों की और राजस्थान में चार बच्चों की मौत हुई है। इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और पंजाब ने इस सिरप की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि अदालत सरकार को राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश दे और जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की निगरानी में हो। उधर तमिलनाडु के ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने सिरप बनाने वाली कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोल्ड्रिफ नाम की इस दवा को कांचीपुरम की कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स बनाती है। सरकार ने पांच दिन के अंदर कंपनी से जवाब मांगा है। कफ सिरप बनाने वाली गुजरात की दो कंपनियों के सैंपल में भी जहरीले केमिकल मिलने की खबर है।


