लखनऊ। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि यह मस्जिद विवादित ढांचा नहीं है। अदालत ने इसके साथ ही मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 23 मई को सुरक्षित रख लिया था। मस्जिद को विवादित ढांचा नहीं घोषित करने के फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया।
शुक्रवार को अदालत ने फैसले में कहा कि मूल वाद चल रहा है। हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में एक याचिका पर विवादित ढांचा घोषित करने का कोई औचित्य नहीं। फिर जो मूल वाद है, उस पर असर पड़ेगा। मूल वाद ही इससे से जुड़ा है, इसलिए विवादित ढांचा का फैसला नहीं दिया जा सकता। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील महेंद्र प्रताप ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कही है।
गौरतलब है कि इस साल पांच मार्च को हिंदू पक्ष के वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि मस्जिद के पास जमीन के कागज नहीं हैं, इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। इसे मस्जिद क्यों कहा जाए? इसलिए मस्जिद को भी विवादित ढांचा घोषित किया जाए। याचिका में यह भी कहा गया था कि मस्जिद की जगह पहले मंदिर था। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि चार सौ साल से वहां शाही ईदगाह मस्जिद है। इसलिए इसे विवादित ढांचा नहीं घोषित किया जा सकता है।