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भारत में विरासत कर (Inheritance Tax) पर विवाद: कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक घमासान

विरासत कर (Inheritance Tax) – किसी व्यक्ति को विरासत में मिली संपत्ति पर लगने वाला शुल्क। इस लोकसभा अभियान में एक ध्रुवीकरण का विषय बन गया हैं, कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे पर इसे पुनर्जीवित करने का आरोप लगा रहे हैं।

विरासत में मिली पारिवारिक संपत्ति के लिए अमेरिकी शैली की कर नीति की वकालत करने वाली इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की 24 अप्रैल की टिप्पणी के बाद भारत में विरासत कर पर बहस छिड़ गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो विरासत में मिली संपत्ति पर यह टैक्स लगाएगी।

पित्रोदा की टिप्पणियाँ स्वयं मोदी के आरोपों का जवाब थीं कि कांग्रेस नागरिकों की संपत्ति को मुसलमानों के बीच पुनर्वितरित करने की योजना बना रही थी। राजस्थान के जालोर और बांसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक बैठकों में, मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस व्यक्तियों की संपत्ति, महिलाओं के पास मंगलसूत्र (सोना), आदिवासियों के पास चांदी, और सरकारी कर्मचारियों की जमीन और नकदी का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण कराएगी। फिर इसे “उन लोगों के बीच, जिनके पास बड़ी संख्या में बच्चे हैं… और घुसपैठियों के बीच” पुनर्वितरित। मुस्लिम समुदाय की ओर इशारा करते हुए।

पीएम मोदी की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए, पित्रोदा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी नीति बनाएगी जिसके माध्यम से धन वितरण बेहतर होगा। अमेरिका में कुछ राज्यों द्वारा लगाए गए विरासत कर (Inheritance Tax) की बात करते हुए, पित्रोदा ने दावा किया “संभवतः एक अमेरिकी नागरिक की संपत्ति का 45% उसके बच्चों को हस्तांतरित किया जा सकता है, 55% सरकार द्वारा अपने पास रख लिया जाता हैं और यह एक बहुत दिलचस्प कानून है।”

उनकी टिप्पणियों का कांग्रेस ने जोरदार खंडन किया और महासचिव जयराम रमेश ने स्पष्ट किया, “मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की विरासत कर (Inheritance Tax) पर कोई योजना नहीं है। पित्रोदा एक बहुत ही प्रतिष्ठित पेशेवर हैं और उन्होंने अमेरिकी संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिनका हमारे लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है। वह कांग्रेस की ओर से नहीं बोलते हैं।” बाद में पित्रोदा ने स्वयं स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल एक उदाहरण दिया ताकि इस मुद्दे पर बहस हो सके। “मैंने टीवी पर अपनी सामान्य बातचीत में केवल एक उदाहरण के रूप में मैंने अमेरिका में अमेरिकी विरासत कर (Inheritance Tax) के बारें में बताया था और क्या मैं तथ्यों का उल्लेख भी नहीं कर सकता? मैंने कहा ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को चर्चा और बहस करनी चाहिए। इसका कांग्रेस या किसी भी पार्टी की नीति से कोई संबंध नहीं है,” पित्रोदा ने एक्स, पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट किया।

यह पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी थे जिन्होंने 1985 में एस्टेट ड्यूटी को समाप्त कर दिया था, रमेश ने आरोप लगाया कि यह मोदी सरकार है जो 2014, 2017 और 2018 के विभिन्न उदाहरणों का हवाला देते हुए इस तरह का कर लगाना चाहती है.

1953 में, भारत की संसद ने संपत्ति शुल्क ‘मृत्यु कर’ अधिनियम पारित किया, जिसे बाद में 1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। अधिनियम के अनुसार, कृषि भूमि सहित चल और अचल संपत्ति के मूल मूल्य पर कर/शुल्क लगाया गया था, जो ऐसी संपत्ति के मालिक की मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति को दी गई थी। यह अधिनियम केवल तभी लागू होता था जब संपत्ति के मालिक व्यक्ति की वयस्क के रूप में मृत्यु हो जाती थी (अर्थात 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो)। इसके अलावा, संपत्ति शुल्क केवल विरासत में मिली संपत्तियों पर लागू होता था, जिसका मूल्य अधिनियम द्वारा निर्धारित बहिष्करण सीमा से अधिक था, और उस समय कर की दर की गणना मृत्यु के समय बाजार के मूल्य के अनुसार तय की जाती थी।

जिन संपत्तियों पर यह शुल्क लागू किया गया था, उनमें भारत और बाहर में मृतक के स्वामित्व वाली अचल और चल संपत्ति शामिल थी, जिसे उत्तराधिकारी को दे दिया गया था – यदि व्यक्ति की मृत्यु भारत में निवास करते समय हुई थी। यदि नहीं, तो संपत्ति शुल्क केवल भारत में अचल संपत्ति पर लगाया जाता था और भारत के बाहर सभी चल संपत्तियों, अचल संपत्तियों पर कर नहीं लगाया जाता था। इस अधिनियम में 1960 में ओडिशा, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर में संपत्तियों को बाहर करने के लिए संशोधन किया गया था, और इसके बाद 1968, 1982 और 1984 में अन्य वित्त कानूनों द्वारा किए गए संशोधनों को शामिल किया गया था।

कार्यान्वयन के बाद, लगाया गया मृत्यु शुल्क 85% तक पहुंच गया, जिससे यह अत्यधिक अलोकप्रिय हो गया। 1985 में तत्कालीन वित्त मंत्री वी.पी. सिंह ने इसे समाप्त कर दिया क्योंकि ऐसे करों के माध्यम से केंद्र को होने वाली आय इसे निष्पादित करने में प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण होने वाली लागत से बहुत कम थी।

आज की तारीख में, विरासत में मिली संपत्ति पर कोई कर नहीं लगाया जाता है, चाहे वह वसीयत से हो या बिना वसीयत के उत्तराधिकार से।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि अगर विरासत कर (Inheritance Tax) लागू किया गया तो पिछले दस वर्षों में भारत की प्रगति “शून्य” हो जाएगी और देश फिर से उस युग में चला जाएगा जब कांग्रेस ने यह 90% कर लगाया था।

वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि विरासत कर का सीधा असर मध्यम और आकांक्षी वर्ग पर पड़ता है क्योंकि उनकी मेहनत छोटी-छोटी बचत में बच जाती है जिससे वे घर खरीदते हैं। उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा, “यह सब तथाकथित संपत्ति कर के दायरे में आने वाला है।”

“यह विरासत कर (Inheritance Tax) सीधे मध्यम वर्ग और आकांक्षी वर्ग को प्रभावित करता है। वे कड़ी मेहनत करते हैं, अपना पसीना और मेहनत यहां-वहां छोटी-छोटी बचत में बचाते हैं, या वे घर खरीदते हैं, और कुछ सावधि जमा रखते हैं,” मंत्री ने कहा।

“अगर ऐसे धन सृजनकर्ताओं को केवल इसलिए दंडित किया जाएगा क्योंकि उनके पास कुछ पैसा रखा हुआ है, तो पिछले दस वर्षों में भारत की प्रगति शून्य हो जाएगी। और हम शायद उस युग में वापस जा रहे हैं जब कांग्रेस ने 90% कर लगाया था,” उन्होंने कहा।

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