नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व दो चीफ जस्टीस डी वाई चंद्रचूड़ और जे एस खेहर ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए है। कहा है कि निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियां गलत होगीष हैं। हालांकि यह भी कहां कि एक साथ विचार संविधान के विरुद्ध नहीं है।
जस्टीस रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के बाद न्यायमूर्ति खेहर तीसरे पूर्व प्रधान न्यायाधीश हैं, जिन्होंने विधेयक की धारा 82ए(5) के तहत विधानसभा चुनाव कराने के संबंध में चुनाव आयोग को दी गई व्यापक छूट पर सवाल उठाए हैं। न्यायमूर्ति खेहर के बाद न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)सांसद पी पी चौधरी की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति के समक्ष पेश हुए। उन्होंने पहले ही अपनी लिखित राय दी थी।
दोनों पूर्व सीजेआई ने सुझाव दिया कि विधेयक में कुछ अस्पष्ट क्षेत्र हैं, जिन पर समिति को ध्यान देना चाहिए तथा उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने बताया कि दोनों पूर्व सीजेआई ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता, जैसा कि विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘यह संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं करता।’’ सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाद्रा सहित विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए राज्य विधायिका को बीच में ही भंग करने की संवैधानिकता पर सवाल उठाए।
उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति खेहर ने सुझाव दिया कि संसद या केंद्रीय मंत्रिपरिषद को विधानसभा का चुनाव कराने के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, जैसा कि संविधान (एक सौ उनतीसवें) संशोधन विधेयक की धारा 82ए(5) के तहत परिकल्पित है। जबकि प्रस्तावित धारा कहती है, ‘‘यदि निर्वाचन आयोग की यह राय है कि किसी विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के आम चुनाव के साथ नहीं कराए जा सकते, तो वह राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा यह घोषित करने की सिफारिश कर सकता है कि उस विधानसभा के चुनाव बाद में कराए जाएं।’’
प्रस्तावित कानून की एक अन्य धारा का उल्लेख करते हुए न्यायमूर्ति खेहर ने कहा कि इसमें यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि आपातकाल की स्थिति में क्या होगा।
सूत्रों ने बताया कि एक और मुद्दा यह उठाया गया कि अगर किसी कारणवश विधानसभा का कार्यकाल बहुत कम, जैसे कुछ महीने, रह जाए और फिर चुनाव इतने ही सीमित समय के लिए हों, तो क्या होगा। एक पूर्व सीजेआई ने कहा कि विधेयक में यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए।
चौधरी ने संवाददाताओं से कहा कि समिति विभिन्न प्रकार के विचारों का स्वागत करती है क्योंकि इससे समिति को अच्छी सिफ़ारिशें करने में मदद मिलेगी। उन्होंने विशेषज्ञों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि समिति के सदस्य और सभी हितधारक इस पर गहन चर्चा करें। संसद ने हमें विधेयक इसलिए दिया है, ताकि हम इसमें सुधार कर सकें, न कि इसे ऐसे ही लौटा दें।’’