हिंदी पर तमिलनाडु सरकार सोच बदले
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी पर तमिलनाडु सरकार की सोच को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार को हिंदी के बारे में आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने गुरुवार को कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि तमिलनाडु की धरती पर हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई और दिल्ली को एक दूसरे से अलग थलग करने की सोच पर भी सवाल उठाया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि चेन्नई में बैठे लोगों को दिल्ली में बैठे लोगों से अलग नहीं...