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New Delhi: भारत सरकार (Government of India) ने देशभर में एक नया नियम लागू किया है. इसके अनुसार अब 250 ग्राम से ज्यादा वजन के ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस और ट्रैनिंग अनिवार्य कर दी गयी है. इसका नाम मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 नाम दिया है. ये नियम 12 मार्च से लागू हो गए हैं. इस नियम के तहत अब कोई भी बिना पाइलेट लाइसेंस (license) ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा. इसका अर्थ हुआ कि अब शादियों के साथ ही अन्य किसी समारोह में ड्रोन उड़वाने के लिए लाइसेंस वाले पायलट की जरूरत होगी.यदि कोई व्यक्ति लाइसेंस के बिना ड्रोन उड़ाता है तो इसके लिए आपको 25 हजार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. सरकार ने लाइसेंस के लिए योग्यता भी निर्धारित की है. इसके तहत पाइलेट को लाइसेंस के लिए न्यूनतम 18 वर्ष की उम्र, दसवीं तक की पढ़ाई, मेडिकली फिट होने के साथ साथ सरकारी परीक्षा (government examination) भी पास करनी होगी. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने ड्रोन बनाने, बेचेन-खरीदने, ऑपरेशन से जुड़े नियमों की अधिसचूना जारी कर दी है. इन नियमों के तहत अब ड्रोन के निर्माण, ऑपरेशन, आयात, निर्यात, ट्रांसफर और कारोबार के लिए पहले सरकार से मंजूरी लेना अनिवार्य… Continue reading बिना पाइलेट के नहीं उड़ा सकेंगें ड्रोनः बिना लाइसेंस और योग्यता के 25 हज़ार तक देना होगा जुर्माना
कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने के साथ ही केंद्र सरकार ने एक बार फिर घरेलू उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी की है। अब सरकार ने इसे 70 से बढ़ा कर 80 फीसदी कर दिया है।
कोरोना वायरस की महामारी की वजह से कम कर दी गई उड़ानों की वजह से परेशान नागरिकों को सरकार ने थोड़ी राहत दी है। नागरिक विमानन महानिदेशालय, डीजीसीए ने सर्दियों के मौसम में विमानन कंपनियों को हर हफ्ते 12,983 घरेलू उड़ानों की मंजूरी दी है।
नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सोमवार को कहा कि सभी निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें 30 सितम्बर तक निलंबित रहेंगी।
कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अनलॉक के तीसरे चरण में भी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की मंजूरी नहीं दी जाएगी।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से कई महीनों से बंद अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। एक विशेष करार के तहत सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस से भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और दुनिया भर के देशों में इसके फैलाव को देखते हुए भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को फिलहाल स्थगित रखने का फैसला किया है। सरकार ने इस पर लगी रोक को बढ़ा कर 31 जुलाई तक कर दिया है।
भारत में और दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए नागरिक विमानन मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को फिलहाल बंद ही रखने का फैसला किया है।
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने निजी विमान सेवा कंपनी एयर एशिया इंडिया के खिलाफ सुरक्षा से समझौते के आरोपों की जाँच शुरू कर दी है।
लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू होने के बाद जिन विमानन कंपनियों ने चार मई से टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी थी उनको झटका लगा है।
नई दिल्ली। विभिन्न विमानन कंपनियों और हवाईअड्डों के 13 कर्मचारी 16 सितंबर के बाद से शराब परीक्षण में विफल पाए गए हैं। सभी को तीन माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अधिकारी ने सोमवार को इस संबंध में जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि इसमें सात कर्मचारी इंडिगो के और एक-एक गोएयर और स्पाइस जेट के हैं। इसे भी पढ़ें :- निजी कंपनियों को डेढ़ सौ ट्रेन, 50 स्टेशन नागर विमानन नियामक डीजीसीए ने सितंबर में सभी हवाईअड्डों पर शराब परीक्षण के नियम जारी किए थे। इसके तहत हवाईअड्डों, हवाई यातायात नियंत्रण(एटीसी) संभालने वाले कर्मचारी, विमान के रखरखाव कर्मचारी, जमीन पर विमानन कंपनियों का काम संभालने वाले कर्मचारी इत्यादि सभी का शराब परीक्षण किया जाना है। इसे भी पढ़ें :- महिला सुरक्षा के लिए बढ़ाई जाएगी मार्शलों की संख्या : केजरीवाल