सोशल मीडिया पर अदालत की नाराजगी
बेंगलुरू। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी सोशल मीडिया के गैररजिम्मेदार रवैए पर नाराजगी जताई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि इन दिनों यूट्यूब पर झूठी और आपत्तिजनक बातें इतनी आसानी से फैल रही हैं कि इन्हें रोकने के लिए मानहानि का कानून काफी नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले एक स्टैंडअप कॉमेडियन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई थी और सरकार से इसे नियंत्रित करने के उपाय करने को कहा था। बहरहाल, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कह, ‘लोग बेझिझक किसी को भी बदनाम कर रहे हैं और...